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नियमों के विपरीत लगे विज्ञापन और होर्डिंग हटाने के दिए आदेश
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हाईकोर्ट ने एसपी और एमसी आयुक्त से शपथपत्र पर अनुपालना रिपोर्ट की तलब
भाजपा को प्रतिवादियों की सूची से हटाने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम शिमला के दायरे में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में बदला है। अदालत में उपस्थित एसपी शिमला और नगर निगम के आयुक्त को आदेश दिए हैं कि नियमों के विपरीत शिमला शहर में लगे होर्डिंग हटाएं तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सौंपे।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर की याचिका जनहित से संबंधित है। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी बनाए राजनीतिक दल भाजपा को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाए जाने के आदेश भी दिए हैं। एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया है कि विज्ञापन के होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों में जांच चल रही है।
नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, ऑल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे जोकि नगर निगम शिमला की ओर से बनाए नियमों केे विपरीत है।
इस क्षेत्र में नहीं लगा सकते होर्डिंग
नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला और मालरोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघन की गई। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन होर्डिंग लगाए हैं।
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भाजपा को प्रतिवादियों की सूची से हटाने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम शिमला के दायरे में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में बदला है। अदालत में उपस्थित एसपी शिमला और नगर निगम के आयुक्त को आदेश दिए हैं कि नियमों के विपरीत शिमला शहर में लगे होर्डिंग हटाएं तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सौंपे।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर की याचिका जनहित से संबंधित है। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी बनाए राजनीतिक दल भाजपा को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाए जाने के आदेश भी दिए हैं। एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया है कि विज्ञापन के होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों में जांच चल रही है।
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नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, ऑल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे जोकि नगर निगम शिमला की ओर से बनाए नियमों केे विपरीत है।
इस क्षेत्र में नहीं लगा सकते होर्डिंग
नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला और मालरोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघन की गई। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन होर्डिंग लगाए हैं।