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Shimla News: उम्र के विवाद में दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट से बरी

Wed, 17 Jun 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:59 PM IST
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Court acquits rape accused over age dispute
शिमला। राजधानी की फास्ट ट्रैक अदालत (रेप/पॉक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अंकित को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।
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अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की वास्तविक उम्र 18 वर्ष से कम साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। सरकारी दस्तावेजों में पीड़िता की जन्मतिथि 15 जनवरी 2010 दर्ज थी जिसके आधार पर उसे घटना के समय 15 वर्ष का नाबालिग माना गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता बयानों से पलट गए थे। पीड़िता ने गवाही दी कि उसका वास्तविक जन्म 26 जनवरी 2006 को हुआ था और शादी के समय वह बालिग थी। पीड़िता और उसके पिता ने अदालत को बताया कि पीड़िता के दादा अनपढ़ थे जिस कारण उन्होंने पंचायत रिकॉर्ड में गलत जन्मतिथि दर्ज करवा दी थी। इस गलती की वजह से स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड में भी उम्र गलत दर्ज हो गई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता साल 2023 में फेसबुक के जरिये आरोपी के संपर्क में आई थी। इसके बाद वह मिले और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता जब अस्पताल गई तो डॉक्टरों ने उसके आधार कार्ड के अनुसार उसके नाबालिग होने का पता चला और उन्होंने पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में पीड़िता और उसके पिता के बयानों ने आधिकारिक रिकॉर्ड की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। अदालत ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बरी कर दिया है।
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