हिमाचल के निजी बीएड कॉलेजों में इस दिन से होगी काउंसलिंग
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प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य विश्वविद्यालय को आदेश जारी किए हैं कि वह निजी संस्थानों में बीएड कोर्स के लिए काउंसलिंग 8 अक्तूबर से शुरू करे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रदेश विश्वविद्यालय के भेदभाव पूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि सरकारी संस्थानों के लिए काउंसलिंग की तारीख 3 से 5 अक्तूूबर के लिए निर्धारित की गई, जबकि निजी संस्थानों के लिए काउंसलिंग की तारीख निर्धारित नहीं की गई।
इससे यह धारणा बनती है कि सरकारी व निजी संस्थानों में चलाए जाने वाले कोर्स और विषय अलग-अलग हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार केके शर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष इस बात को माना कि विश्वविद्यालय से निजी संस्थानों के लिए बीएड की काउंसलिंग की तारीख निर्धारित न करने में गलती हुई है।
एचपीयू ने कोर्ट में ये कहा
उन्होंने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। खंडपीठ ने इस बाबत दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि निजी संस्थानों में बीएड की काउंसलिंग के लिए 8 अक्तूूबर से शुरू की जाएगी।
निजी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी यह न समझे कि सरकारी संस्थानों व निजी संस्थानों में चलाए जाने वाले विषय अलग-अलग है। हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रोस्पेक्टस में निर्धारित शेड्यूल पर ही काउंसलिंग की जानी चाहिए।