Consumer Commission: दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी के नहीं खुले एयरबैग, आयोग ने ठोका जुर्माना
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने मैनेजिंग डायरेक्टर टोयोटा किर्लोस्कर व जनरल मैनेजर आनंद टोयोटा को 4,50,000 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने मैनेजिंग डायरेक्टर टोयोटा किर्लोस्कर व जनरल मैनेजर आनंद टोयोटा को 4,50,000 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमा खर्च 7500 रुपये का भुगतान करने को भी कहा है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता शिल्पा शेखरी निवासी रैहन, तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा नई कार खरीदना चाहती थीं। इसके लिए शोरूम के डीलर जनरल मैनेजर आनंद टोयोटा ने शिल्पा शेखरी व उनके पति को टोयोटा किर्लोस्कर इटियोस की सुरक्षा, सुविधाओं व दोहरे एयरबैग की गुणवत्ता बताकर इटियोस को लेने की सलाह दी।
सलाह पर वह सहमत हो गए और 24 फरवरी, 2017 को इटियोस को खरीद लिया। इसके कुछ दिनों बाद पठानकोट-जालंधर हाईवे पर पंजाब के दसूआ में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार को नजदीकी टोयोटा सर्विस स्टेशन होशियारपुर में ले जाया गया। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारी टक्कर के दौरान कार के एयरबैग नहीं खुल सके थे। इसमें कार की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में सभी दावे 0खोखले साबित हुए। इस कारण उपभोक्ता आयोग ने पार्टियों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग 4,50,000 नौ प्रतिशत ब्याज सहित व मुकदमा खर्च के रूप में 7500 रुपये देने के आदेश दिए हैं।