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Shimla News: वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 12.71 लाख का मुआवजा
Fri, 20 Jan 2023 04:57 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 20 Jan 2023 04:57 PM IST
सार
वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने इस मुआवजे को 12 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। यह ब्याज याचिका दायर होने की तिथि से अदा करना होगा।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शिमला जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 12.71 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने इस मुआवजे को 12 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। यह ब्याज याचिका दायर होने की तिथि से अदा करना होगा। पांवटा साहिब निवासी सुशीला और अन्या की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का पति शिमला में गाड़ी चलाता था।
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नारायणगढ़ के पास जब उसने अपनी गाड़ी खड़ी की तो उसमें आग लग गई। आग को बुझाते समय वह बुरी तरह से झुलस गया। 28 जून 2018 को उसकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे के लिए वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष याचिका दायर की। दलील दी गई कि मृतक 12,500 रुपये मासिक कमाता था और उसकी उम्र मात्र 34 वर्ष थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वाहन दुर्घटना में घायल को 12.71 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।
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