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Himachal Govt Order: हिमाचल में अब विवाहित पुत्री को भी करुणामूलक नौकरी, आदेश जारी
Thu, 19 May 2022 10:57 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 19 May 2022 10:57 PM IST
सार
अब विवाहित पुत्री भी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया गया है।
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हिमाचल सरकार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित पुत्री भी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था उन परिवारों के मामलों में लागू होगी, जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं।
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इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है, दोनों में ही किसी को रोजगार न मिला हो। आय का प्रमाणपत्र उसके पिता के परिवार का ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया गया है।
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