मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की ओर से उनकी आयकर असेसमेंट को दोबारा जांचने के आयकर विभाग के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में वीरवार को पूरा दिन बहस हुई। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में इन्होंने अपनी कुल आय का ब्योरा आयकर विभाग को देते हुए रिटर्न जमा करवाई थी। आयकर विभाग ने रिटर्न में खामियां पाते हुए प्रार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 24 नवंबर 2016 को विभाग ने दोबारा आकलन को खोलने के आदेशों के खिलाफ दायर की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इन्हीं आदेशों को प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।
प्रियंका गांधी वाड्रा मामले की 16 मार्च तक टली सुनवाई
हाईकोर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा की जमीन से जुड़ी जानकारी देने के राज्य सूचना आयोग के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 16 मार्च के लिए टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रार्थी देवाशीष भट्टाचार्य को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे, ताकि वह अपने मामले की पैरवी कर सके।
वीरवार को उनकी ओर से हाईकोर्ट के समक्ष प्रदेश के बाहर के वकील ने पैरवी की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भट्टाचार्य के वकील ने मामले संबंधी रिकॉर्ड को पूरा जुटाने और स्थानीय वकील को नियुक्त करने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा रखी है, जिसके तहत आयोग ने प्रार्थी देवाशीष भट्टाचार्य को जमीन सौदे से संबंधित मांगी गई सूचना देने के आदेश दिए थे। एसपीजी प्रोटेक्टि होने के नाते वाड्रा ने अपनी जमीन संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है।