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सीएम जयराम बोले- धारा 118 में कोई बदलाव नहीं किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 06 Sep 2018 10:29 AM IST
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा 118 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो नियम कानून पहले थे, आज भी वो वैसे ही हैं। इस मामले का अध्ययन किए बिना शुरू की गई चर्चा अनावश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही।
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सीएम ने यह बयान हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से संबंधित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को जमीन खरीदने की अनुमति देने की चर्चाओं के बीच जारी किया है।
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हालांकि, सरकार इन आदेशों को वापस ले चुकी है। हिमाचल में बाहरी राज्यों के कार्यरत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चाह रहे थे कि अगर किन्हीं कारणों से वे जमीन खरीदने की स्थिति में न हों तो यह सुविधा उनके बच्चों को दी जाए।
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ऐसे कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद धारा 118 के तहत मकान बनाने के लिए जमीन लेने को अधिकृत हैं। हालांकि, शीर्ष अधिकारियों ने यह आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया में विरोध के बाद ये रोक दिए हैं।