कर्मचारियों को जारी हुए ये वित्तीय लाभ, सीएम ने विधानसभा में दी जानकारी
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक रामलाल ठाकुर के नियम 324 के तहत पूछे सवाल पर सदन को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 144 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 01-1-2019 से 148 प्रतिशत कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रुप में 21 प्रतिशत मूल वेतन ग्रेड पे राशि की किश्त प्रदान की जा रही है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने में कोई भी विसंगति नहीं है।
प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ समय-समय पर जारी हो। विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सौर ऊर्जा दोहन साफ मौसम के दौरान संभव है।
सौर ऊर्जा पर आधारित बड़ी परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत परिषद कर रहा है। अत: प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा दोहन हेतु प्रयासरत है। इस दिशा में सदस्य के दिए सुझावों का स्वागत करते हैं। सौर ऊर्जा से 20 फीसदी तक ऊर्जा ली जा सकती है।
विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने अवगत कराया कि सरकार ने अवगत कराया कि वर्ष 1974 में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात निधान एवं उपयोग अधिनियम, 1974 लागू है। इसके अंतर्गत शामलात भूमि को सरकार में निहित किया गया।
इस प्रकार की भूमि प्रदेश के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में है। यह भी सत्य है कि इस प्रकार की भूमि पर लोगों के अधिकार जैसे चारागाह, घास, कटाई, चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां एकत्र करना इत्यादि बंदोबस्त के दौरान दर्ज किए गए।
इसके अतिरिक्त ऐसी भूमि जो कि आवंटन योग्य नहीं थी उसे वन विभाग को वन लगाने तथा उनका रख रखाव करने के लिए प्रदान की गई। रिकार्ड हो चुकी भूमि को वापस नहीं किया जा सकता और न ही इस प्रकार की वन भूमि पर वर्ष, 1950 से पूर्व की स्थिति के अनुरूप रखा जा सकता है।