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कार्मिक विभाग के आदेश, इन अफसरों को भी बतानी होगी अपनी प्रापर्टी

Wed, 22 Jun 2016 10:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 22 Jun 2016 10:52 AM IST
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Class Two officers told to give property details
क्लास टू अधिकारियों के संपत्ति ब्योरे को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है।

हिमाचल के क्लास टू अधिकारियों को भी अपनी प्रापर्टी बतानी होगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत भी इस श्रेणी के अधिकारियों के

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लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी किया गया है। सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तसेवी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय कानून के तहत क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों के संपत्ति ब्योरे को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है।

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31 दिसंबर से पहले चाहिए डिटेल

Class Two officers told to give property details
हिमाचल प्रदेश सरकार

जिन भी अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों पर सेंट्रल कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं और जो ग्रुप ए या ग्रुप बी में आते हैं, उन्हें साल में एक बार अपना अपडेट किया गया संपत्ति ब्योरा देना जरूरी है। ये विवरण 31 दिसंबर से पहले मिल जाना चाहिए। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है।

संपत्ति का दिया गया ये ब्योरा विभागाध्यक्षों या बोर्डों-निगमों के प्रमुखों के पास ही रहेगा। जिस तरह से कार्मिक विभाग खुद आईएएस और एचएएस अधिकारियों के संपत्ति विवरण को राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करता है। ठीक उसी तरह से विभागों को भी इसे अपलोड करने को कहा गया है।

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