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Himachal water cess: मुख्य सचिव बोले- सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगाया वाटर सेस
Fri, 28 Apr 2023 12:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:00 PM IST
सार
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि दो साल पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाटर सेस लगाने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी राय के स्पष्ट होने के बाद वाटर सेस लगाया है। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार यह जवाब केंद्र सरकार को देगी। इसमें बताया जाएगा कि हिमाचल में उपकर लगाना असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी इसे कानूनी राय के स्पष्ट होने के बाद ही लगाया है।
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यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कही। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वाटर सेस मामले में एक चिट्ठी सभी राज्यों को भेजी है। इसमें वाटर सेस को लगाना असांविधानिक बताया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस चिट्ठी के मिलने की पुष्टि की और कहा कि दो साल पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाटर सेस लगाने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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उसी के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने यह उपकर लगाया है। प्रदेश सरकार ने भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही यह उपकर लगाया है। वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट में भी यह मामला विचाराधीन है तो वहां से भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
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