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चेक बाउंस मामला: दोषी को छह महीने की सजा, जुर्माने सहित 7 लाख रुपये की राशि अदा करने के आदेश

Thu, 26 Oct 2023 01:46 PM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 26 Oct 2023 01:46 PM IST
सार

अदालत ने चेक बाउंस के दोषी रजत कुमार को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सहित शिकायतकर्ता को जुर्माने सहित 7 लाख रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।

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Check bounce case: Six months imprisonment to culprit order to pay Rs 7 lakh including fine
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चेक बाउंस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक शर्मा की अदालत द्वारा सुनवाए गए फैसले को बरकरार रखा है तथा अपील की याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्त्ता दीपन शर्मा पुत्र रमेश चंद निवासी गांव रौणखर डाकघर तलमेड़ा तहसील बंगाणा जिला ऊना ने चेक बाऊंस को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेश शर्मा की अदालत में रजत कुमार पुत्र पवन शर्मा निवासी गांव व डाकघर टक्का जिला एवं तहसील ऊना के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था। दीपन ने जमीन का एक हिस्सा रजत कुमार को बेचा था जिसकी कुल कीमत 6.50 लाख रुपये आंकी गई थी। 

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रजत कुमार ने कहा था कि वह 6 लाख रुपरुपये एडवांस एवं 50 हजार रुपये रजिस्ट्री के समय अदा कर देगा। सौदा तय होने के बाद शिकायतकर्त्ता को रजत कुमार ने 6 लाख रुपये दिया लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। अदालत ने शिकायतकर्ता की सभी दलीलों एवं साक्ष्यों को आधार मानते हुए चेक बाउंस के दोषी रजत कुमार को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सहित शिकायतकर्ता को जुर्माने सहित 7 लाख रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए गए।  
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इसके उपरांत चेक बाउंस मामले के दोषी रजत कुमार ने इस सजा के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा है।

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