हिमाचल: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र ने सशर्त जारी किए 288 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश को 288.94 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
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कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 वित्त पोषण अनुपात तय किया गया है। केंद्र सरकार 288.94 करोड़ का योगदान देगी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को 30 दिन के भीतर 32.01 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की निधियों के लिए एकल नोडल खाता बनाए रखने का आदेश दिया है।
नए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके यह योजना परिवारों को सुरक्षित आवास का मालिक बनने का अधिकार देती है। हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कुल वार्षिक आवंटन का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस निधि से निर्माण के लिए कितने घरों का निर्माण किया जाना है, इसका विवरण अभी नहीं दिया गया है।
शर्तं : 30 दिन में हिमाचल को जमा करना होगा अपना शेयर
केंद्र से निधारित शर्ताें के अनुसार 30 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश को अपना शेयर भी जमा करना होगा। इस बजट की न आरडी और न ही एफडी ही होगी। न ही किसी और खाते में इस केंद्रीय मदद को जमा किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव ग्रामीण आवास रीना नागर ने प्रधान सचिव ग्रामीण विकास को शर्ताें के संबंध में एक पत्र भेजा है।