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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Center releases Rs 288 crore conditionally for Pradhan Mantri Awas Yojan to Himachal

हिमाचल: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र ने सशर्त जारी किए 288 करोड़ रुपये

Mon, 07 Oct 2024 10:11 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 07 Oct 2024 10:11 AM IST
सार

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश को 288.94 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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Center releases Rs 288 crore conditionally for Pradhan Mantri Awas Yojan to Himachal
पीएम आवास योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश को 288.94 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में ग्रामीण क्षेत्राें के लोगों के लिए नए घरों के निर्माण पर खर्च होगी। यह किस्त हिमाचल प्रदेश को आवंटित केंद्रीय सहायता की पहली किस्त का दूसरा हिस्सा है। इस आवास योजना के तहत केंद्र ने अनुसूचित जाति और जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीकृत राशि में से 103 करोड़ और 25.24 करोड़ रुपये क्रमवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के घटकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 
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कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 वित्त पोषण अनुपात तय किया गया है। केंद्र सरकार 288.94 करोड़ का योगदान देगी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को 30 दिन के भीतर 32.01 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की निधियों के लिए एकल नोडल खाता बनाए रखने का आदेश दिया है। 

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नए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके यह योजना परिवारों को सुरक्षित आवास का मालिक बनने का अधिकार देती है। हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कुल वार्षिक आवंटन का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस निधि से निर्माण के लिए कितने घरों का निर्माण किया जाना है, इसका विवरण अभी नहीं दिया गया है।

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शर्तं : 30 दिन में हिमाचल को  जमा करना होगा अपना शेयर 
केंद्र से निधारित शर्ताें के अनुसार 30 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश को अपना शेयर भी जमा करना होगा। इस बजट की न आरडी और न ही एफडी ही होगी। न ही किसी और खाते में इस केंद्रीय मदद को जमा किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव ग्रामीण आवास रीना नागर ने प्रधान सचिव ग्रामीण विकास को शर्ताें के संबंध में एक पत्र भेजा है।

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