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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Buses will ply 24 hours with 50 percent seating capacity in Himachal from June 14

हिमाचल में 14 जून से 50 फीसदी सवारियों के साथ 24 घंटे चलेंगी बसें

Sat, 12 Jun 2021 02:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 12 Jun 2021 02:52 PM IST
सार

बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय लिया गया कि अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। 

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Buses will ply 24 hours with 50 percent seating capacity in Himachal from June 14
बस(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से 24 घंटे सरकारी और निजी बसें 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेंगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें परिवहन सेवा पर लागू नहीं होंगी। प्रदेश में लंबे रूटों को ध्यान में रखते हुए बसों को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था की गई। अभी अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर, 3 वाली सीट पर 2 और दो वाली सीट पर एक सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग एसओपी जारी करेगा।  

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बस में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय लिया गया कि अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम एक हजार के करीब रूटों पर बसें चलाएगा। सवारियां बढ़ने के साथ रूटों को बढ़ाया जाएगा। इधर, निजी ऑपरेटरों ने भी बसें चलाने को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई है। हालांकि, ये ऑपरेटर बसें चलाने को राजी हो गए हैं। प्रदेश में इस समय परिवहन निगम की 3200 और 3100 निजी बसें चलती हैं।
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निजी बस ऑपरेटरों का स्पेशल रोड और टोकन टैक्स आधा किया माफ
प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को राहत बड़ी राहत दी है। इंट्रस्ट सबमिशन स्कीम के तहत ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रति बस 2 और अधिकतम 20 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। ऑपरेटरों की पहली किश्त का 75 फीसदी सरकार वहन करेगी जबकि दूसरी किश्त का 50 फीसदी लोन सरकार देगी। अन्य राशि आपरेटरों को देनी है। इसके साथ ही सरकार ने निजी बसों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस का 50 फीसदी स्पेशल रोड और टोकन टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। इस टैक्स में एक अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक 11 माह की छूट दी है। सरकार पर इसका 23 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल में लाखों टैक्सी, मैक्सी, बस, ऑटो ऑपरेटरों का फायदा होगा।

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