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नीली बत्ती लगा सकेंगे निगम-बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 23 Feb 2016 11:59 PM IST
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हिमाचल प्रदेश में अब बोर्डों-निगमों के सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी सरकारी गाड़ियों में फ्लैशर के साथ नीली बत्तियां लगा सकेंगे। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी अपनी गाड़ियों में फ्लैशर के साथ एंबर लाइटें लगा सकेंगे।
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राज्य सरकार ने तीन श्रेणियों के पदाधिकारियों, अधिकारियों और न्यायिक अफसरों को नीली बत्तियां देने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन अजय मित्तल की ओर से जारी की गई है।
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प्रदेश सरकार ने गाड़ियों में मंगलवार को एंबर और नीली बत्तियां लगाने के लिए अधिकृत करने की नई अधिसूचना जारी करते हुए इनके बारे में तीन अलग-अलग श्रेणियों को स्पष्ट कर दिया है। ये अधिसूचना एंबर लाइट विद फ्लैशर, फ्लैशर के साथ नीली बत्तियां और बिना फ्लैशर के नीली बत्तियों के संबंध में जारी की गई है।
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राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को फ्लैशर के साथ एंबर लाइट लगा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति,
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी फ्लैशर के साथ नीली बत्तियां लगाने को मंजूरी दी गई है। प्रधान महालेखाकार लेखा, महालेखाकार लेखा, राज्य आयकर मुख्य आयुक्त, मुख्य डाकपाल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रदेश के बोर्डों, निगमों, आयोगों,
केंद्रीय-राज्य सरकारों के कई प्राधिकरणों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी, सभी सैन्य अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के वाहनों, आईटीबीपी के डीजी, आईजी,
डीआईजी और कमांडिंग अधिकारियों के वाहनों पर फ्लैशर के साथ नीली लाइटें लगाने को भी मंजूरी दी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और नगर निगम शिमला के आयुक्त को फ्लैशर के बिना नीली लाइट लगाने को मंजूरी दे दी है।