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नगर निगम के बड़े वार्डों को तोड़ने की मंजूरी, 41 हो सकती है अब वार्डों की संख्या

Wed, 02 Feb 2022 10:18 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Feb 2022 10:18 PM IST
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Big wards will be broken in Shimla
शिमला। राजधानी में नगर निगम चुनाव से पहले अब शहर के कई बड़े वार्डों को तोड़ा जाएगा। सरकार ने आबादी के लिहाज से बड़े वार्डों को दो भागों में तोड़ने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, शहर में नगर निगम के वार्डों की संख्या भी बढ़ाकर अधिकतम 41 तक करने को मंजूरी दे दी है।अब जिला प्रशासन तय करेगा कि शहर में कुल कितने नए वार्ड बनाने हैं।
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अभी नगर निगम के कुल 34 वार्ड हैं। सरकार के फैसले के अनुसार अब अधिकतम सात नए वार्ड बनाए जा सकते हैं। प्रशासन देखेगा कि किन किन बड़े वार्डों को दो भागों में तोड़ा जाना है। अभी आबादी के लिहाज से विकासनगर, कृष्णानगर, खलीनी वार्ड ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है। नियमानुसार किसी वार्ड के गठन के लिए न्यूनतम आबादी तीन हजार होनी चाहिए। सरकार भी चाहती है कि बड़े वार्डों को तोड़ा जाए। उधर, चुनाव आयोग ने नगर निगम वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 10 फरवरी तक इसका प्लान जारी कर दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि शहर में कौन कौन से नए वार्ड बनाए गए हैं। कई वार्डों की सीमाएं भी दोबारा तय की जा रही हैं। ये प्लान जनता के बीच आपत्तियों के लिए भी रखा जाएगा।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर में अब नगर निगम वार्डों की अधिकतम संख्या 41 तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब जिला प्रशासन तय करेगा कि शहर में कितने नए वार्ड बनाने हैं। नए वार्ड के लिए कम से कम तीन हजार आबादी होना जरूरी है। ऐसे में देखा जाएगा कि बड़े वार्ड तोड़कर कितने नए वार्ड बन सकते हैं।
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अधिसूचना जारी, नए वार्ड बनाने के लिए यह रहेगा शेड्यूल
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 10 फरवरी को नगर निगम वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का विस्तृत प्लान जारी किया जाएगा। इस प्लान पर लोगों की आपत्तियां भी ली जाएंगी। लोग 17 फरवरी तक अपनी आपत्तियां उपायुक्त के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां लेने के सात दिन के भीतर उपायुक्त को इनका निपटारा करना होगा। 24 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद उपायुक्त वार्डों पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। डीसी की ओर से जारी होने वाले आदेशों के खिलाफ भी लोग तीन मार्च तक डिविजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकेंगे। 8 मार्च तक डिविजनल कमिश्नर को इनका निपटारा करना होगा।

11 मार्च को जारी होगा रोस्टर
नौ मार्च को वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 11 मार्च से पहले वार्डों का आरक्षण रोस्टर जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिया जाएगा।
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