फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Big decision after Bir Billing accident: Ban on paragliding in Kangra district till further orders

बीड़ बिलिंग हादसे के बाद बड़ा फैसला: कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने वाले पायलट होंगे ब्लैक लिस्ट

Thu, 10 Mar 2022 06:28 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 10 Mar 2022 06:28 PM IST
सार

कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है।  पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग संचालकों व पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

विज्ञापन
Big decision after Bir Billing accident: Ban on paragliding in Kangra district till further orders
कांगड़ा जिले में पैराग्लाडिंग पर रोक। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। बीड़ में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट और पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के लिए कहा गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों और पायलटों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी से कहा गया है कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाए। जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं। उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए।

विज्ञापन


उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए। कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को पायलट और पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों उड़ानें भरने और उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है। 15 दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed