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गाड़ियों के मनपसंद नंबरों के लिए लगेगी बोली, परिवहन विभाग ने तय किए दाम
Wed, 17 Jun 2020 09:01 AM IST
अरविन्द ठाकुर
हितेश शर्मा, अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
हितेश शर्मा, अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 17 Jun 2020 09:01 AM IST
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अब पैसे देकर भी वाहन के लिए मन पसंदीदा नंबर लेना आसान नहीं होगा। वीआईपी नंबर या फिर अपने मन पसंद का नंबर लेने के लिए वाहन मालिकों को बोली प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग ने सभी नंबरों के आधार मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।
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अब इन आधार मूल्यों पर बोली लगेगी। जिसकी बोली सबसे अधिक होगी, नंबर उसका हो जाएगा। इसके लिए इच्छुक बोलीदाता को परिवहन विभाग की बेवसाइट पर ई-ऑक्शन सिस्टम पर जाना होगा। यहां पसंदीदा नंबर के लिए आधार मूल्य (बेस प्राइस) पर बोली लगानी होगी। स्पेशल रजिस्ट्रेशन मार्क (एसआरएम) में 0001 नंबर को राजकीय वाहनों के लिए आरक्षित रखा गया है। ए श्रेणी में रखे गए इस नंबर की कीमत एक लाख रुपये फिक्स है।
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जबकि, बी श्रेणी में 0002 से 0010 नंबरों को ई-ऑक्शन सिस्टम में रखा गया है, जिसकी न्यूनतम कीमत 75 हजार रखी है। सी श्रेणी में 0011 से 0100 तक के नंबरों की न्यूनतम कीमत 50 हजार रुपये है।
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इन नंबरों के इच्छुक वाहन मालिकों को भी बोली प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा डी (1) में 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0251, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0501, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0786, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999 शामिल हैं। इनकी कीमत 15 हजार रुपये रखी है।
इसी तरह विभाग ने डी (2) श्रेणी में 1100, 1200, 1300 जैसे नंबर रखे हैं। इनका आधार मूल्य 10 हजार रुपये है। पंसदीदा नंबरों के लिए बोली से गुजरने से पहले आवेदन फीस भरनी होगी, जो वापस नहीं होगी। उधर, आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि पसंदीदा वाहन नंबर लेने के लिए बोली प्रक्रिया चलेगी।
सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तय किए गए आधार मूल्य पर बोली लगाई जाएगी। आवेदन फीस एक हजार रुपये होगी। इसके अलावा पसंद के अन्य नंबरों की कीमत 5 हजार भी है। अन्य नंबर भी वाहन मालिक को उसकी मर्जी से नहीं मिलेंगे। बल्कि, रेंडमली मिलेंगे। इसका पता विभाग को भी नहीं होगा।