फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Ban on fishing in reservoirs and rivers from June 16 to August 15

जलाशयों और नदियों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक

Tue, 15 Jun 2021 08:00 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 15 Jun 2021 08:00 PM IST
सार

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य सतपाल मेहता ने बताया कि प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी-नालों व इनकी सहायक नदियों में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। 

विज्ञापन
Ban on fishing in reservoirs and rivers from June 16 to August 15
मछली(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के जलाशयों, नदी, नालों और खड्डों में मछली पकड़ने पर मत्स्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने 16 जून  से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई है। अवहेलना करने वालों को 3 साल तक की कैद और 5 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य सतपाल मेहता ने बताया कि प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी-नालों व इनकी सहायक नदियों में 12 हजार से अधिक मछुआरे मछली पकड़कर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के पांच जलाशयों गोबिंद सागर, पौंग, चमेरा, कोलडैम एवं रणजीत सागर में 5300 से अधिक मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जगह पर 6000 से अधिक मछुआरे फैंकवां जाल के साथ मछली पकड़ने के कार्य में लगे हैं।

विज्ञापन


सभी मछुआरों  को निरंतर मछली मिलती रहे, इसका दायित्व हिमाचल प्रदेश  मत्स्य पालन विभाग का है। इसके लिए मत्स्य विभाग प्रतिवर्ष दो माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्रजनन करती हैं, जिससे इन जलों मे स्वत: मछली बीज संग्रहण हो जाता है। उन्होंने बताया कि इन जल क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक दूरी व अन्य दिशा निर्देशों के साथ साथ बंद सीजन को कड़ाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में शामिल न हों। अन्यथा अगर कोई पकड़ा जाएगा तो अधिकतम 3 साल की कैद अथवा 5 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed