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कुल्लू जिले में 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक, डीसी ने जारी किए आदेश
Sat, 17 Jul 2021 08:25 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 17 Jul 2021 08:25 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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रिवर राफ्टिंग(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व रिवर क्रॉसिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान जिले के नदी-नाले बरसात के कारण उफान पर होते हैं। साथ ही वातावरण में धुंध छाई रहती है।
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ऐसे में अगले दो माह तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग करना आसान नहीं है। इसके अलावा अन्य साहसिक गतिविधियां भी असुरक्षित हैं। इसको लेकर जिले के समस्त साहसिक खेल आयोजकों, संचालकों, हितधारकों सहित स्थानीय लोगों व पर्यटन कारोबारियों को इस बारे मेंअवगत करवाया गया है। कहा कि बंद के बाद अगर कोई गतिविधियां शुरू की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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