{"_id":"5cfbeca8bdec2207167ef1e6","slug":"age-relaxation-in-compassionate-ground-job-implemented-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में करुणामूलक नौकरियों में आयु की छूट लागू, पढ़ें पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल में करुणामूलक नौकरियों में आयु की छूट लागू, पढ़ें पूरा मामला
Sun, 09 Jun 2019 11:43 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 09 Jun 2019 11:43 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
करुणामूलक नौकरियों में आयु की छूट पिछले सभी मामलों पर लागू होगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अगर 50 साल के बाद भी सरकारी कर्मचारी की मौत हुई हो तो भी मृतक कर्मचारी के परिजन को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने हाल ही में इन नौकरियों के मामले में आयु सीमा की शर्त हटाई है।
विज्ञापन
पहले इस तरह की नौकरियों के लिए पात्रता के लिए आयु सीमा भी देखी जाती थी। यानी, अगर सरकारी नौकरी पर लगे व्यक्ति की मृत्यु 50 साल के बाद हो तो उसके परिजन को इस तरह की नौकरी नहीं मिलती थी।
विज्ञापन
केवल कार्य करते हुए मौत के मामले में ही इसकी छूट थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में इस शर्त को सभी तरह के मामलों के लिए हटा दिया है। अब जब तक सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती तब तक मृतक कर्मचारी के परिजन इसके लिए पात्र होंगे।
विज्ञापन
यह व्यवस्था वर्ष 2016 से लेकर अब तक के सभी मामलों पर लागू होगी। 50 साल की आयु का यह प्रावधान 27 जनवरी 2016 को वित्त विभाग की ओर से जारी किए कार्यालय आदेश के बाद लागू हुआ था।
इसके लिए 18 जनवरी 1990 के पिछले आदेश को संशोधित किया गया था। अब तीन साल बाद इसे हटा दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी है।