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Shimla News: सड़क हादसे के मामले में आरोपी बरी

Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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Accused acquitted in road accident case
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (कोर्ट नंबर-6) रश्मि डोगरा की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिनंद को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष अदालत में यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी तेज गति या लापरवाही से वाहन चला रहा था। यह मामला 21 जून 2022 का है जब पुलिस थाना सुन्नी के तहत शिमलोह के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर झाड़ियों में पलट गई थी। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार शेर सिंह, गिरधारी लाल, दिलीप सिंह, जोगेंद्र पाल और चालक हरि नंद घायल हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की थी। संवाद
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