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निजी बस ऑपरेटरों का 50 फीसदी टैक्स माफ, अधिसूचना जारी
Tue, 22 Jun 2021 05:00 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 22 Jun 2021 05:00 AM IST
सार
हाल ही में सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था। अधिसूचना के मुताबिक निजी बस ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल स्कीम के तहत 2 से 20 लाख रुपये तक लोन भी दिया जाएगा।
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निजी बसें(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने सोमवार को 50 फीसदी टोकन टैक्स और विशेष पथ कर माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह टैक्स अगस्त 2020 से जून 2021 तक माफ किया जाएगा।
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हाल ही में सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था। अधिसूचना के मुताबिक निजी बस ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल स्कीम के तहत 2 से 20 लाख रुपये तक लोन भी दिया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफी को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे। इस बीच यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला था। इसके बाद मामले को बीती कैबिनेट की बैठक में लाया गया था।
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