सरकार ने सख्त किए नियम, कंपोजिट शुल्क न देने पर होगा पांच गुणा जुर्माना
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प्रदेश सरकार ने कंपोजिट शुल्क के नियमों को सख्त कर दिया है। प्रदेश में अगर बाहरी राज्यों के वाहन बिना शुल्क चुकाए प्रवेश करते हैं तो उनसे पांच गुणा जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को सजा का प्रावधान किया गया है। आरटीओ को इसकी निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में यह नियम पहले से ही लागू है। हिमाचल सरकार ने अब इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में प्रतिदिन सैकड़ों टैंपो ट्रेवलर और वोल्वो बसें प्रवेश करती हैं।
हिमाचल के एंट्री गेट पर ही इन बस मालिकों से कंपोजिट शुल्क वसूला जाता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि हिमाचल से जो भी कांट्रेक्ट कैरेज वाहन बाहरी राज्यों के लिए जाता है, उन्हें यह फीस चुकानी पड़ती है।
पहले यह थी व्यवस्था
इन वाहनों के प्रवेश पर अभी तक महीने में तीन चक्कर लगाने के दस हजार रुपये कंपोजिट शुल्क के रूप में लिए जाते थे। नई व्यवस्था के तहत अब बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने पर इस श्रेणी के वाहनों से हर बार 2500 रुपये से 8000 रुपये तक का शुल्क वसूला जाएगा।
परिवहन विभाग को होगा करोड़ों का फायदा- इस बारे में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के वाहन मालिकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन पर यह शुल्क लगेगा। इससे हिमाचल सरकार को हर साल करोड़ों का फायदा होगा।