{"_id":"5cd9a79abdec22072c3314d4","slug":"41557768090-shimla-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदान केंद्रों पर समय पर पहुंच जाएं कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदान केंद्रों पर समय पर पहुंच जाएं कर्मचारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शिमला लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में मतदान की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में राजेश्वर गोयल ने 19 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवश्यकतानुसार सभी प्रबंध पूरे करने के भी निर्देश दिए।
राजेश्वर गोयल ने कहा कि मतदान के लिए विभिन्न मतदान कर्मी 16 मई को संबंधित विस क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। मतदान पार्टियां निर्धारित समय पर रिपोर्ट करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों में विश्वसनीय न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र दिव्यांग साथी के रूप में सभी मतदान केंद्रों में मौजूद रहें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों के पास स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों को तैयार रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति से निपटा जा सके।
गोयल ने मतदान के उपरांत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में एडीसी देवाश्वेता बनिक, एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) प्रभा राजीव, एडीएम (प्रोटोकॉल) नरेश ठाकुर, आरटीओ भूपेंद्र अत्री, जिला सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता और एसडीएम ग्रामीण नीरज गुप्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
18 मई के बाद बिना अनुमति जारी नहीं होगा विज्ञापन
शिमला। शिमला संसदीय सीट (अनुसूचित जाति) क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि 18 और 19 मई को मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गोयल ने कहा कि लोस चुनाव से एक दिन पूर्व और चुनाव वाले दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में चुनाव से संबंधित प्रकाशित किए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए अनुमति निर्वाचन व्यय अनुश्रवण निर्देशिका के अनुरूप प्रदान की जाएगी। डीसी नेे उम्मीदवारों से आग्रह किया कि 18 और 19 मई के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।
विज्ञापन
शिमला। शिमला लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में मतदान की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में राजेश्वर गोयल ने 19 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवश्यकतानुसार सभी प्रबंध पूरे करने के भी निर्देश दिए।
राजेश्वर गोयल ने कहा कि मतदान के लिए विभिन्न मतदान कर्मी 16 मई को संबंधित विस क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। मतदान पार्टियां निर्धारित समय पर रिपोर्ट करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों में विश्वसनीय न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र दिव्यांग साथी के रूप में सभी मतदान केंद्रों में मौजूद रहें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों के पास स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों को तैयार रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति से निपटा जा सके।
विज्ञापन
गोयल ने मतदान के उपरांत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में एडीसी देवाश्वेता बनिक, एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) प्रभा राजीव, एडीएम (प्रोटोकॉल) नरेश ठाकुर, आरटीओ भूपेंद्र अत्री, जिला सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता और एसडीएम ग्रामीण नीरज गुप्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
18 मई के बाद बिना अनुमति जारी नहीं होगा विज्ञापन
शिमला। शिमला संसदीय सीट (अनुसूचित जाति) क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि 18 और 19 मई को मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गोयल ने कहा कि लोस चुनाव से एक दिन पूर्व और चुनाव वाले दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में चुनाव से संबंधित प्रकाशित किए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए अनुमति निर्वाचन व्यय अनुश्रवण निर्देशिका के अनुरूप प्रदान की जाएगी। डीसी नेे उम्मीदवारों से आग्रह किया कि 18 और 19 मई के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।