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HP High Court: मालखाने से गायब 33 किलोग्राम चरस मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश
Thu, 19 Oct 2023 12:57 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:57 PM IST
सार
राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई, जिस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और जांच का जिम्मा सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मालखाने से गायब हुई 33 किलोग्राम चरस के मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं कि वे जांच करें। साथ ही जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दो आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के बाद यह पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी, जिसमें से एक-एक किलो के तीन नमूने प्रयोगशाला परीक्षण को लिए गए थे।
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बाकी 107 किलोग्राम चरस को माल खाने में रखा गया था, जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट किया गया है, जबकि बाकी बची हुई 33 किलोग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई। राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई, जिस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और जांच का जिम्मा सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया कि वे इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं।
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चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन के समक्ष 14 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीन आरोपियों से कुल 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि दो को दो दिनों के भीतर हिरासत में ले लिया था।
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