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बड़ा फैसला: ऊना का पीर निगाह मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में, अधिसूचना जारी
Fri, 16 Oct 2026 12:00 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:00 AM IST
सार
ऊना जिले के बसोली गांव स्थित पीर निगाह मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ विन्यास अधिनियम 1984 की अनुसूची-एक में शामिल कर दिया है।
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हिमाचल सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले के बसोली गांव स्थित पीर निगाह मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ विन्यास अधिनियम 1984 की अनुसूची-एक में शामिल कर दिया है। इससे मंदिर से संबंधित संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का रास्ता साफ हुआ है। राज्य भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने 14 अक्तूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने अधिनियम की धारा 29 की उपधारा एक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-एक में क्रम संख्या 37 पर पीर निगाह मंदिर ऊना को शामिल करने की स्वीकृति दी है। सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि मंदिर से जुड़ी संपत्तियों के बेहतर प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोकहित में यह कदम उठाना आवश्यक है।
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अधिसूचना सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति ने जारी की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, विधि विभाग, भाषा, कला एवं संस्कृति निदेशक, ऊना के उपायुक्त एवं मंदिर आयुक्त, उपमंडलाधिकारी और जिला भाषा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना की प्रतियां भेजी गई हैं।
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