फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   3.17 crore fine on two non woven companies of solan and sirmaur

हिमाचल: सोलन और सिरमौर की दो नॉन वोवन कंपनियों पर 3.17 करोड़ का जुर्माना

Sat, 24 Dec 2022 10:30 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर) Published by: Krishan Singh Updated Sat, 24 Dec 2022 10:30 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है। इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी दिया है। 

विज्ञापन
3.17 crore fine on two non woven companies of solan and sirmaur
जीएसटी अधिनियम में कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 राज्यकर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने सिरमौर व सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। विभाग ने इन कंपनियों पर 3.17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है। इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी दिया है।   दरअसल, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत एडवांस रूलिंग के तहत ये आदेश पास किया कि कैरी बैग पर 5 फीसदी जीएसटी है। इसी रुलिंग का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी नॉन वोवन व्यापारियों ने पांच फीसदी कर देना शुरू कर दिया।

विज्ञापन


खरीद कर 18 फीसदी था। जबकि, बिक्री पर पांच फीसदी रूलिंग दे दी गई। लिहाजा, व्यापारियों ने 13 फीसदी कर कम दिया। वहीं, 13 फीसदी खरीद पर जो इनपुट टैक्स क्रैटिड बना, उसको भी रिफंड ले लिया। सोलन व सिरमौर की सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार से 7 करोड़ से ज्यादा रिफंड लिया है। इनमें पांच के नोटिस की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दो कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। विभाग पूरे प्रदेश की अन्य नोन वोवन कंपनियों के रिफंड का आकलन कर रहा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है।  जबकि, कंपनियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी दिया और रिफंड भी वापस ले लिया। इसके चलते प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। विभाग ने सोलन व सिरमौर की दो कंपनियों को 3,17,77,035 का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed