फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   20 years rigorous imprisonment to shopkeeper guilty of rape, 60 thousand rupees fine

Court Decision: दुष्कर्म के दोषी दुकानदार को 20 साल का कठोर कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 07 Sep 2022 07:04 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Sep 2022 07:04 PM IST
सार

 हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
20 years rigorous imprisonment to shopkeeper guilty of rape, 60 thousand rupees fine
court shimla - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी बड़सर उपमंडल में दुकान करता है। इस मामले में कुल 28 गवाह अदालत में पेश हुए। पुलिस की जांच रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषी को यह कठोर सजा सुनाई है। इस मामले की जांच एसएचओ बड़सर इंस्पेक्टर मस्तराम नाईक ने की। जबकि अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। यह मामला 28 जनवरी 2021 का है। पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी व्यक्ति दीपक पटियाल के खिलाफ पुलिस थाना बड़सर में मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी का अपहरण किया और उसे एक निजी होटल में ले गया।

विज्ञापन


जहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी जानकारी सार्वजनिक न करने की धमकी दी। सूचना बाहर लीक करने पर पीड़ित को जान से मारनी की धमकियां दी गईं। लेकिन आरोपी की धमकियों की परवाह न करते हुए बेटी के घर पहुंचने के बाद अभिभावकों ने पुलिस को इस सारे प्रकरण की सूचना दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया। विशेष न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 363 के तहत तीन साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादसं की धारा 506 के तहत चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed