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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 31 Aug 2019 08:28 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Aug 2019 08:28 PM IST
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20 years imprisonment to Rape convicted of a minor in kangra

प्रदेश में पहली बार किसी दुष्कर्म के मामले में किसी आरोपी को दोष 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी ने एक 11 वर्षीय नाबालिग को दुकान दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया था।

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दोष साबित होने पर यह सजा विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई है। दोषी को 20 साल की कठोर सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद झेलनी होगी। 
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जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना शाहपुर में एक गांव की छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की नाबालिग की मां ने 24 सितंबर 2018 थाने में आरोपी धर्मचंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

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यहां जानिए पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपी 24 सितंबर को उनके गांव की ओर आया था। उस वक्त वह टीवी देख रहे थे और उनकी बेटी बरामदे में खड़ी थी। आरोपी ने उनकी बेटी से एक दुकान का पता पूछा और साथ ले गया।

जब काफी देर तक उनकी बेटी घर नहीं लौटी तो वह संबंधित दुकान में गई, लेेकिन दुकानदार ने बताया कि उनकी बेटी को धर्मचंद नाले की ओर ले गया है। इस पर जब वे दोनों नाले के पास पहुंचे तो उनकी बेटी ने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई।

इस पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मेडिकल के बाद पीड़िता के बयान कलमबद्ध किए। उसी रात आरोपी धर्मचंद को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस जांच के बाद विशेष जज जेके शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने धर्मचंद को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर करावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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