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शिमला जिले में कांग्रेस से बागी जिप सदस्य का पहला नामांकन
Updated Tue, 17 Oct 2017 10:47 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कसुम्पटी विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य मदन मोहन ठाकुर ने चुनावी ताल ठोक दी है। उन्होंने मंगलवार को बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ आए जिप सदस्य ने ठीक दोपहर दो बजे नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक आयुक्त ज्योति राणा को सौंपा।
मदन मोहन भड़ेच पंचायत के उपप्रधान भी रह चुके हैं। पार्टी से टिकट न मिलने पर बागी बने ठाकुर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर दावा ठोका है। राजधानी की तीन सीटों के लिए मंगलवार को सिर्फ यही एक नामांकन भरा गया। शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण सीट के लिए दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं आया है। हालांकि आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जरूर लिए हैं। दिवाली की छुट्टी से पहले बुधवार को उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहनचंद ठाकुर का कहना है कि कसुम्पटी सीट के लिए एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है।
वोटर लिस्ट के चलते देरी
जिप सदस्य करीब एक बजे नामांकन करने पहुंचे। लेकिन करीब एक घंटा फॉर्म भरने में ही लग गया। कहा कि उन्हें कोई वोटर लिस्ट नहीं दी गई है। आजाद उम्मीदवार को नामांकन में दस ऐसे प्रस्तावकों का नाम देना होता है जो वोटर लिस्ट में हों। कार्यालय में उन्हें वोटर लिस्ट दी गई। करीब एक घंटे बाद मदन ठाकुर ने नामांकन भरा। रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति राणा ने कहा कि उम्मीदवार फॉर्म के साथ वोटर लिस्ट ले सकते हैं। यह लिस्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
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नामांकन से पहले मिल गया नोटिस
शिमला। जिप सदस्य समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। समर्थकों की रैली उपायुक्त कार्यालय के भीतर तक पहुंच गई। समर्थक मदन ठाकुर के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे। दफ्तर के गेट पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद चुनिंदा लोग ही कार्यालय के भीतर गए। उधर, रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति राणा ने परिसर में रैली निकालने और नारेबाजी करने को लेकर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया। कहा कि नामांकन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में रैली या नारेबाजी प्रतिबंधित है। इस सौ मीटर के दायरे में सिर्फ उम्मीदवार और उनके साथ चार समर्थक आ सकते हैं। नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर, नामांकन भरने वाले मदन ठाकुर ने कहा कि हमें नियमों की जानकारी नहीं थी। निर्वाचन अधिकारी की बैठक राजनीतिक दलों से हुई। आजाद उम्मीदवारों को इसकी जानकारी नहीं है। जानबूझकर नियम नहीं तोड़े।
नामांकन के समय इन बातों का रखें ध्यान
नामांकन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। नामांकन फॉर्म के सारे कॉलम भरने अनिवार्य होंगे। कोई कॉलम खाली रहा तो नामांकन रद्द हो जाएगा। पार्टी उम्मीदवार को एक तो आजाद उम्मीदवार को प्रस्तावक के तौर पर दस लोगों के नाम देने होंगे। इन सबका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार नामांकन फॉर्म लेते वक्त वोटर लिस्ट ले सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह लिस्ट ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नामांकन केंद्र से 100 मीटर के दायरे में रैली और नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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शिमला। कसुम्पटी विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य मदन मोहन ठाकुर ने चुनावी ताल ठोक दी है। उन्होंने मंगलवार को बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ आए जिप सदस्य ने ठीक दोपहर दो बजे नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक आयुक्त ज्योति राणा को सौंपा।
मदन मोहन भड़ेच पंचायत के उपप्रधान भी रह चुके हैं। पार्टी से टिकट न मिलने पर बागी बने ठाकुर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर दावा ठोका है। राजधानी की तीन सीटों के लिए मंगलवार को सिर्फ यही एक नामांकन भरा गया। शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण सीट के लिए दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं आया है। हालांकि आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जरूर लिए हैं। दिवाली की छुट्टी से पहले बुधवार को उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहनचंद ठाकुर का कहना है कि कसुम्पटी सीट के लिए एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है।
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वोटर लिस्ट के चलते देरी
जिप सदस्य करीब एक बजे नामांकन करने पहुंचे। लेकिन करीब एक घंटा फॉर्म भरने में ही लग गया। कहा कि उन्हें कोई वोटर लिस्ट नहीं दी गई है। आजाद उम्मीदवार को नामांकन में दस ऐसे प्रस्तावकों का नाम देना होता है जो वोटर लिस्ट में हों। कार्यालय में उन्हें वोटर लिस्ट दी गई। करीब एक घंटे बाद मदन ठाकुर ने नामांकन भरा। रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति राणा ने कहा कि उम्मीदवार फॉर्म के साथ वोटर लिस्ट ले सकते हैं। यह लिस्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
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नामांकन से पहले मिल गया नोटिस
शिमला। जिप सदस्य समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। समर्थकों की रैली उपायुक्त कार्यालय के भीतर तक पहुंच गई। समर्थक मदन ठाकुर के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे। दफ्तर के गेट पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद चुनिंदा लोग ही कार्यालय के भीतर गए। उधर, रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति राणा ने परिसर में रैली निकालने और नारेबाजी करने को लेकर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया। कहा कि नामांकन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में रैली या नारेबाजी प्रतिबंधित है। इस सौ मीटर के दायरे में सिर्फ उम्मीदवार और उनके साथ चार समर्थक आ सकते हैं। नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर, नामांकन भरने वाले मदन ठाकुर ने कहा कि हमें नियमों की जानकारी नहीं थी। निर्वाचन अधिकारी की बैठक राजनीतिक दलों से हुई। आजाद उम्मीदवारों को इसकी जानकारी नहीं है। जानबूझकर नियम नहीं तोड़े।
नामांकन के समय इन बातों का रखें ध्यान
नामांकन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। नामांकन फॉर्म के सारे कॉलम भरने अनिवार्य होंगे। कोई कॉलम खाली रहा तो नामांकन रद्द हो जाएगा। पार्टी उम्मीदवार को एक तो आजाद उम्मीदवार को प्रस्तावक के तौर पर दस लोगों के नाम देने होंगे। इन सबका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार नामांकन फॉर्म लेते वक्त वोटर लिस्ट ले सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह लिस्ट ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नामांकन केंद्र से 100 मीटर के दायरे में रैली और नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।