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Himachal: चौंतड़ा के जौंसर बौद्ध मठ में पकड़ी गई चीन की महिला को 131 दिन की जेल
Thu, 02 Mar 2023 12:00 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 02 Mar 2023 12:00 AM IST
सार
एएसपी सागर चंद्र शर्मा ने कहा कि चीन की महिला को न्यायालय ने 131 दिन की जेल और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला की सजा 6 मार्च को पूरी होगी, इसके बाद इसे चीन भेज दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अक्तूबर 2022 में दिल्ली में चीन का जासूस पकड़े जाने के बाद मिली सूचना के बाद चौंतड़ा के जौंसर बौद्ध मठ में पकड़ी गई चीन की नागरिक महिला को जोगिंद्रनगर न्यायिक दंडाधिकारी ने 131 दिन की जेल और 2000 रुपये की सजा सुनाई है।
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महिला के पास नेपाल की नागरिकता के फर्जी दस्तावेज भी मिले थे। चीन के जेदांग स्टेट की ग्वान उली (40) जौंसर मठ में एक महीने तक चलने वाली पूजा में भाग लेने के लिए 30 सितंबर को चौंतड़ा आई थी। उसकी संदिग्ध हरकतों के चलते हिमाचल पुलिस ने जौंसर मठ में दबिश देकर उसे पकड़ा था। हालांकि, इसके पास वीजा तो मिला था, लेकिन जो नेपाली नागरिकता होने के दस्तावेज जो उसने दिखाए थे, वह फर्जी पाए गए थे। महिला का चीन का पासपोर्ट था।
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वीजा आदि उसने नेपाली दस्तावेजों से बनवा खुद को नेपाली मूल का दर्शाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उससे साढ़े छह लाख की भारतीय और 1.10 लाख की नेपाली करेंसी और दो मोबाइल फोन संदिग्ध दस्तावेजों सहित पकड़े थे। इसके बाद फॉर्नर एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जोगिंद्रनगर न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद 28 फरवरी को न्यायालय ने ग्वान उली को 131 दिन जेल और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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ग्वान उली अक्तूबर के बाद से न्यायिक हिरासत में होने से अपनी अधिकतर सजा काट चुकी है। छह मार्च को सजा समाप्त हो जाएगी। पुलिस अब इसे चीन भेज देगी। उधर, एएसपी सागर चंद्र शर्मा ने कहा कि चीन की महिला को न्यायालय ने 131 दिन की जेल और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला की सजा 6 मार्च को पूरी होगी, इसके बाद इसे चीन भेज दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।