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Udaipur News : दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, मां-बाप को भी चार साल का कारावास
Mon, 04 Nov 2024 07:57 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Mon, 04 Nov 2024 07:57 PM IST
सार
मार्च 2023 में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में उदयपुर पॉक्सो कोर्ट 2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी का साथ देने के मामले में उसके मां-बाप को भी कारावास दिया गया है।
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राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उदयपुर जिले में दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट 2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले आरोपी के मां-बाप को भी 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
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पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला यह मामला उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में हुआ था, जहां आरोपी कमलेश ने आठ साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद गला घोंटकर बच्ची की हत्या करके शव के 10 टुकडे़ कर दिए थे। हत्या और दुष्कर्म का यह मामला पिछले साल 29 मार्च 2023 को हुआ था।
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मामले में साक्ष्यों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कमलेश को दोषी माना है। कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को फांसी की और उसके माता-पिता को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी के माता और पिता ने पहले से ही जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई।
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