फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Udaipur News ›   Udaipur: The accused of murder of innocent child after rape gets death sentence, parents also get 4 years jail

Udaipur News : दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, मां-बाप को भी चार साल का कारावास

Mon, 04 Nov 2024 07:57 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 04 Nov 2024 07:57 PM IST
सार

मार्च 2023 में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में उदयपुर पॉक्सो कोर्ट 2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी का साथ देने के मामले में उसके मां-बाप को भी कारावास दिया गया है।

विज्ञापन
Udaipur: The accused of murder of innocent child after rape gets death sentence, parents also get 4 years jail
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उदयपुर जिले में दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट 2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले आरोपी के मां-बाप को भी 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन


पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला यह मामला उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में हुआ था, जहां आरोपी कमलेश ने आठ साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद गला घोंटकर बच्ची की हत्या करके शव के 10 टुकडे़ कर दिए थे। हत्या और दुष्कर्म का यह मामला पिछले साल 29 मार्च 2023 को हुआ था। 
विज्ञापन


मामले में साक्ष्यों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कमलेश को दोषी माना है। कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को फांसी की और उसके माता-पिता को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी के माता और पिता ने पहले से ही जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed