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Rajsamand news: महिला की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Wed, 01 May 2024 09:30 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजसमंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजसमंद Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 01 May 2024 09:30 PM IST
सार

Rajsamand news: राजसमंद में पारिवारिक न्यायालय के अपर सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने बड़ा फैसला देते हुए महिला की हत्या के आरोपी राजू लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 27 हजार का जुर्माना लगाया।

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The court sentenced the accused of murdering a woman to life imprisonment
महिला की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा के अनुसार 14 नवंबर 2021 को प्रार्थी देवी सिंह ने पुलिस थाना आमेट में एक रिपोर्ट पेश की। उसकी पत्नी प्रेम कुंवर सुबह करीब 9 बजे प्रभु गाडरी के कटर के पास सिजारे के खेत पर गेहूं की फसल पिलाने के लिए घर से निकली जो वापस घर पर नहीं लौटी और जब तलाश की तो खेत के रास्ते में सरकारी नर्सरी के पास प्रेम कुंवर का खून से लथपथ शव मिला।

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रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजू लाल के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जहां से प्रकरण पारिवारिक न्यायालय राजसमंद में चला। लोक अभियोजक जयदेव कछावा ने प्रार्थी व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में 23 गवाह व 70 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राजू लाल पुत्र हरुलाल निवासी राजपुरा निवासी आमेट को आजीवन कारावास व 27,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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