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Sirohi News: सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, पीड़ितों को 13.75 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत

Fri, 25 Oct 2024 06:01 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Fri, 25 Oct 2024 06:01 PM IST
सार

सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें बलात्कार, हत्या और मारपीट के पांच मामलों के पीड़ितों को 13.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

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Sirohi News: Compensation to the victims approved in the meeting of Sirohi District Legal Services Authority
सिरोही सिरोही में विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई।

विस्तार

सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें बलात्कार, हत्या एवं मारपीट के पांच मामलों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श कर पीड़िता एवं उनके आश्रितों को 13.75 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश जारी किए गए।
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सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामदेव सांदू ने बताया कि इस बैठक में अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के 8 मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। जिसमें से पांच प्रार्थना पत्रों में पीड़ित, आश्रित, उत्तराधिकारी एवं सरंक्षक को 13.75 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलाए जाने के आदेश पारित पारित किए गए हैं। यह मुआवजा राशि बलात्कार, हत्या, मारपीट अन्य के मामले में पीड़िता और आश्रितगण को दिलाई गई। बैठक में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, न्यायाधीश एमएसीटी मीनाक्षी शर्मा, विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण अनूप कुमार पाठक, पारिवारिक न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह सांदू, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, अध्यक्ष अभिभाषक संघ पूरण सिंह देवड़ा एवं लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला मौजूद रहे।
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राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मिली है ये आर्थिक सहायता
सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामदेव सांदू के अनुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की एक स्कीम है, जिसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत गंभीर, जघन्य अपराधों व बड़े अपराधों जैसे हत्या बलात्कार, गंभीर चोटों के मामले, एसीड अटैक के मामले आदि में पीड़ितगण तथा मृतक के आश्रितगण को मुआवजा राशि दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता और संबल मिल सके। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाईन नं. 8306002138 एवं नालसा हेल्पलाईन नं. 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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