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Sirohi News: न्याय की राह पर राहत की रोशनी, 4 मामलों में 13.25 लाख मुआवजा मंजूर

Thu, 12 Jun 2025 02:07 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Thu, 12 Jun 2025 02:07 PM IST
सार

सिरोही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 9 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 4 पीड़ितों को ₹13.25 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया गया। 

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In the meeting of Legal Services Authority in Sirohi
सिरोही में विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित मामलों पर विचार किया गया।
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4 मामलों में मंजूर हुआ मुआवजा
प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि बैठक में कुल 9 मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार हुआ। इनमें से 4 मामलों में पीड़ितों, उनके आश्रितों, उत्तराधिकारियों और संरक्षकों को ₹13.25 लाख की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। ये मुआवजे बलात्कार, हत्या और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल, लिंक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीना सुवालका, और लोक अभियोजक लक्ष्मणसिंह बाला उपस्थित रहे।
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क्या है राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना?
यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों या मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और संबल देना है। इसमें बलात्कार, हत्या, एसिड अटैक, गंभीर चोटों आदि के मामलों को शामिल किया गया है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 8306002138 या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

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