फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   firecrackers can be burst on Diwali from 8 am to 10 pm In Sirohi district

Sirohi: दीपावली पर सवेरे 8 से रात 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे, तेज आवाज वाले पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध

Wed, 16 Oct 2024 06:41 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Wed, 16 Oct 2024 06:41 PM IST
सार

Rajasthan: सिरोही जिले में आगामी दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है। इसके तहत जिले में दीपावली पर सवेरे 8 से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे, जबकि, रात 10 से सवेरे 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

विज्ञापन
firecrackers can be burst on Diwali from 8 am to 10 pm In Sirohi district
पटाखों पर गाइडलाइन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिरोही जिले में आगामी दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है। इसके तहत जिले में दीपावली पर सवेरे 8 से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे, जबकि, रात 10 से सवेरे 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन


जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन (सिविल) में पारित निर्णय में पटाखों द्धारा तथा अन्य माध्यमों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए है। प्रदूषण रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्धारा दिपावली के अवसर पर पटाखे चलाने के संबंध में पारित आदेश के अनुसार सवेरे 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जाएंगे।
विज्ञापन


रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक जिले में जिले में जोर से आवाज करने वाले पटाखे चलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए उपखंड क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट एवं वृताधिकारी पुलिस, थानाधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। पटाखे खुले मैदान क्षेत्र में ही चलाए जाएंगे। पटाखे शांत क्षेत्र अर्थात अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, राजकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि से 150 मीटर दूरी तक चलाने पर निषेध रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पटाखा पेट्रोल पंप, बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, आबादी वाले क्षेत्र, गली मोहल्ले एवं बाजार एवं पटाखों की दूकान के पास आदि स्थलों पर चलाने पर पूर्ण निषेध रहेगा। विदेशी आतिशबाजी सामग्री के आयात एवं बिक्री करने एवं अनुज्ञापत्र के बिना पटाखा भंडारण कर व्यवसाय करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुज्ञापत्र पटाखे विक्रय करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्रवाई कर रोकने के आदेश दिए गए।


इनकी भी करनी होगी पालना
दीपावली के पर्व पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर पटाखे फेंकने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी एवं तेज आवाज, रोशनी वाले पटाखे छोड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। कोई भी लायसेंसधारी व्यक्ति 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखा विक्रय नहीं करेंगे तथा न ही छोडेंगे। कोई भी लायसेंसधारी, व्यक्ति प्रदूषण रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय 18 जुलाई, 2005 की पालना में अधिक आवाज वाले ग्रीन पटाखे खरीद एवं विक्रय नहीं करेंगे तथा न ही छोड़ेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed