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सवाई माधोपुर: युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद, फटे कार्ड और मोबाइल से मिला सुराग
Sat, 10 Oct 2026 05:34 PM IST
प्रतीक पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
Published by: प्रतीक पांडेय
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:34 PM IST
सार
राजस्थान के सवाई माधोपुर में युवती की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी अजय सैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटनास्थल पर मिला फटा शादी का कार्ड, आरोपी के घर से बरामद मोबाइल और मोबाइल लोकेशन से जुड़े साक्ष्य मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष न्यायालय ने गांव में घर में अकेली युवती की हत्या करने के मामले में दोषी अजय सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 450 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और धारा 380 में तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर कुल 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 25 गवाहों और 57 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार यह घटना 11 मई, 2023 की है। पीड़िता का पिता मजदूरी करने गया था और बालिका घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने सिलबट्टे के पत्थर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मृतका का मोबाइल भी गायब मिला। पुलिस ने उसी दिन थाने में हत्या, दुष्कर्म, चोरी और एससी व एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सवाईमाधोपुर पुलिस अनुसंधान में संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
हस्तलेख और लोकेशन से साबित हुआ जुर्म
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश किए। इसके अलावा अदालत के समक्ष 57 दस्तावेजी साक्ष्य और पांच वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गईं। यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। पुलिस ने मृतका का गायब मोबाइल अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया। घटनास्थल पर युवती के शव के पास एक फटा हुआ शादी का कार्ड मिला था, जिसकी लिखावट अभियुक्त के हस्तलेख से मेल खा गई।
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यह भी पढ़ें: अलवर: गर्भवती महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, सुसाइड नोट में पति-सास-ससुर पर प्रताड़ना के आरोप
इसके अलावा मोबाइल लोकेशन के साक्ष्य से भी घटना के समय संबंधित क्षेत्र में अभियुक्त की मौजूदगी सामने आई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप साबित किए।
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अभियोजन के अनुसार यह घटना 11 मई, 2023 की है। पीड़िता का पिता मजदूरी करने गया था और बालिका घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने सिलबट्टे के पत्थर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मृतका का मोबाइल भी गायब मिला। पुलिस ने उसी दिन थाने में हत्या, दुष्कर्म, चोरी और एससी व एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सवाईमाधोपुर पुलिस अनुसंधान में संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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हस्तलेख और लोकेशन से साबित हुआ जुर्म
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश किए। इसके अलावा अदालत के समक्ष 57 दस्तावेजी साक्ष्य और पांच वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गईं। यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। पुलिस ने मृतका का गायब मोबाइल अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया। घटनास्थल पर युवती के शव के पास एक फटा हुआ शादी का कार्ड मिला था, जिसकी लिखावट अभियुक्त के हस्तलेख से मेल खा गई।
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इसके अलावा मोबाइल लोकेशन के साक्ष्य से भी घटना के समय संबंधित क्षेत्र में अभियुक्त की मौजूदगी सामने आई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप साबित किए।