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Rajasthan: अलवर मंदिर विध्वंस मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, देशद्रोह का है आरोप  

Sat, 07 May 2022 09:31 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Sat, 07 May 2022 09:31 PM IST
सार

अलवर मंदिर विध्वंस मामले की रिपोर्टिंग को लेकर दर्ज केस में एक पत्रकार की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया था।
 

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Rajasthan High Court stays arrest of journalist in Alwar temple demolition case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अलवर मंदिर विध्वंस मामले की रिपोर्टिंग को लेकर दर्ज केस में एक पत्रकार की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब  पुलिस पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया था।

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जानकारी के अनुसार मीडिया संस्थान के एक एंकर ने अलवर में तोड़े गए मंदिरों को लेकर एक शो का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के बाद अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की कार्रवाई को दिखाया। साथ ही सवाल उठाया कि क्या अलवर में तोड़े गए मंदिर जहांगीरपुरी की कार्रवाई का प्रतिशोध था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पत्रकार का विरोध किया गया। साथ ही प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। 
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इसके बाद पत्रकार के खिलाफ बूंदी और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया। एफआईआर में उनके ऊपर प्रदेश में सांप्रदायिक नफरत भड़काने के साथ देशद्रोह जैसे गंभीर के आरोप लगाए गए। इसके बाद से पत्रकार पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रही थी, लेकिन शनिवार को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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