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राजस्थान: हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरियों में ट्रांसजेंडर को भी दे आरक्षण का लाभ

Tue, 15 Feb 2022 05:28 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, जोधपुर
एजेंसी, जोधपुर Published by: देव कश्यप Updated Tue, 15 Feb 2022 05:28 AM IST
सार

हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में कोटा तय करने का निर्देश दिया।

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Rajasthan High Court said government should give benefit of reservation to transgenders in jobs
राजस्थान उच्च न्यायालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आरक्षण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस मदन गोपाल व्यास और जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि नौकरी में आरक्षण देना या कितना देना राज्य का विशेषाधिकार है।

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हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में कोटा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियाओं को चार माह में पूरा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों की याचिका पर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। ट्रांसजेंडरों को कहना है कि वह पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भर्ती परीक्षा में भी हिस्सा लिया था।

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