{"_id":"616c4a4edc9c074c43007910","slug":"rajasthan-government-to-bring-ordinance-to-strengthen-law-against-recruitment-exam-malpractices-says-cm-ashok-gehlot","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान: भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश, सीएम गहलोत का एलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्थान: भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश, सीएम गहलोत का एलान
Sun, 17 Oct 2021 09:37 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Sun, 17 Oct 2021 09:37 PM IST
सार
सीएम गहलोत का एलान- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी को बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त कर देगी।
विज्ञापन
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत।
- फोटो : social media
विस्तार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एलान किया है कि उनकी सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। उन्होंने REET-2021 परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोप लगने के बाद यह बात कही। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतेगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे। गहलोत ने कहा कि इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध बनाने के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तीन साल की सजा के मौजूदा प्रावधान को बदलकर सजा को सात साल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
गहलोत ने यह बयान मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान दिए। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, सीएम ने कहा कि आगे से होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी को बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त कर देगी।
बयान के मुताबिक, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई, तो उस संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। गहलोत ने बैठक में कहा कि राजस्थान अध्यापक योग्यता परीक्षा (REET-2021) की तरह ही अक्तूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा और इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी शुल्क के यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए रोडवेज बसों के साथ निजी बसों की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठेर को जिलाधिकारियों-पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।