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Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Scheme 2022 Students Will Get 2000 Per Month

Rajasthan: अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत छात्रों को मिलेगा 2000 प्रतिमाह, यह है अंतिम तिथि

Tue, 15 Nov 2022 10:44 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Tue, 15 Nov 2022 10:44 PM IST
सार

मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा।

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Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Scheme 2022 Students Will Get 2000 Per Month
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ कर दिया। मंत्री जूली ने बताया कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत 2000 प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह के लिए) दी जाएगी। आवेदन पत्र 15 दिसंबर 2022 तक आमंत्रित किए जाएंगे।

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मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 और अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
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मंत्री ने बताया कि योजना में छात्रों के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/ एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO.rajasthan.gov.in एवं http://sjms.rajasthan.gov.in पर आवेदन किया जाएगा।
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मंत्री ने कहा कि छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के लिए जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

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