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Rajasthan: 'दरिंदे की बेशर्म हंसी', बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट से हंसते हुए बाहर आया

Thu, 25 Aug 2022 10:56 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 25 Aug 2022 10:56 PM IST
सार

चूरू जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म वाले राजाराज सोनी को 20 साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक ने सितंबर 2018 में सुजानगढ़ थाना इलाके में रहने वाली 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया था।

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Pocso Court Sentenced Rapist To 20 Years Churu
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ऊपर तस्वीर में मुस्कराता हुआ दिख रहा युवक किसी दरिंदे से कम नहीं है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को 20 साल की सजा दी है। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, इसके बाद भी दोषी युवक अदालत से मुस्कराता हुआ बाहर आया। इससे ऐसा लग रहा है कि युवक को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। 

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दरअसल, राजस्थान के चूरू जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म वाले राजाराज सोनी को 20 साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक ने सितंबर 2018 में सुजानगढ़ थाना इलाके में रहने वाली 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया था। पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फैसाला सुनाया है।  
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जानकारी के अनुसार राजाराम सोनी ने 2018 में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उस दौरान नाबालिग की मां उसे पड़ोसी के घर छोड़कर दूसरे शहर गई थी। दरिंदा राजाराम 20 सितंबर की रात नाबालिग बच्चे के घर पहुंचा और उसे कहा कि तुम्हारी मां फोन आया है, उनसे बात कर लो। उसकी बातों में आकर पीड़िता राजाराम के साथ चली गई। 
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इस दौरान वह उसे सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदे राजाराम ने बच्ची के अश्लील फोटो भी ले लिए और उसे धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वह फोटो वायरल कर देगा। अगले दिन 21 सितंबर को बच्ची की मां घर आई तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर राजाराम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ 15 गवाह पेश किए थे। अब कोर्ट ने राजाराम को दोषी करार देते हुये 20 साल की कैद और 35000 रुपये का जुर्माना लगाया है।  

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