अदालत का फैसला: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को सजा-ए-मौत
राजस्थान में पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने शिकायत दाखिल करवाने के 26 दिन बाद व्यक्ति को दोषी करार दिया। उसे 27वें दिन सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था और दोषी मौत की सजा पाने के योग्य है।
Rajasthan: POCSO court announced death penalty for a man who had raped a minor girl.
— ANI (@ANI) March 17, 2021
Court declared him guilty after 26 days of filing the complaint. He was punished on 27th day. Court expressed that it was a heinous crime & he deserves death penalty: Public Prosecutor pic.twitter.com/yQGGBbjda7