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Kota News: थप्पड़ कांड में दोषी साबित हुए पूर्व विधायक भवानी सिंह, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें मामला
Thu, 19 Dec 2024 06:21 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Thu, 19 Dec 2024 06:21 PM IST
सार
राजस्थान में नेताओं और अफसरों के बीच थप्पड़ कांड की एक और कड़ी पर कोर्ट का फैसला आ गया। कोटा के लाडपूरा से विधायक रह चुके बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत को सरकारी अफसर को थप्पड़ मारने के आरोप में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुना दी है।
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कोर्ट में मौजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
करीब दो साल पुराने थप्पड़ कांड में कोर्ट ने कोटा की लाडपुरा सीट से विधायक रह चुके भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा सुनाई है। साल 2022 में राजावत ने एक डीएफओ को अपने समर्थकों के साथ धमकाया था और कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया था।
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कोर्ट ने इस मामले में भवानी सिंह राजावत को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई दी। इसमें राजावत के साथ दो आरोपियों को भी 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ कोर्ट ने राजावत और समर्थक महावीर, सुमन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि भवानी सिंह राजावत और महावीर व सुमन को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है।
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डीएफओ को मारा था थप्पड़
राजावत ने कहा कि वह अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दरअसल मार्च 2022 में दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए गए पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय में गए थे और डीएफओ को थप्पड़ मारा था। इस मामले में 1 अप्रैल 2022 को भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह करीब 10 दिन जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।