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Jhalawar News: मकर संक्रांति पर झालावाड़ में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी

Wed, 24 Dec 2025 10:52 AM IST
झालावाड़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,झालावाड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,झालावाड़ Published by: झालावाड़ ब्यूरो Updated Wed, 24 Dec 2025 10:52 AM IST
सार

मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर झालावाड़ जिले में चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के आदेश के अनुसार धातु, नायलोन, प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर रोक रहेगी।

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chaineej maanjhe se ab nahin uda sakenge patang jila kalektar ne jaaree kie aadesh
पतंगबाजी में चाइनीज माझें पर लगाई रोक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मकर संक्रांति पर्व के दौरान जिले में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए धातु, नायलोन एवं प्लास्टिक से निर्मित मांझे के निर्माण, विपणन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस प्रकार का मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जो अत्यंत धारदार होने के साथ-साथ विद्युत का सुचालक भी होता है। इससे दुपहिया वाहन चालकों, आम नागरिकों और पक्षियों को गंभीर चोट लगने के साथ जान-माल का नुकसान होने की आशंका बनी रहती है।
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उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा यदि विद्युत तारों के संपर्क में आ जाए तो करंट फैलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है। लोक स्वास्थ्य, निर्बाध विद्युत संचालन और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धातु निर्मित मांझा, पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक एवं सिंथेटिक या टॉक्सिक सामग्री जैसे आयरन पाउडर और ग्लास पाउडर से बने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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इसके अलावा पक्षियों को होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। यह आदेश आज मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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