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भरतपुर-धौलपुर के जाटों को नहीं मिलेगा आरक्षण

Mon, 10 Aug 2015 11:18 PM IST
Updated Mon, 10 Aug 2015 11:18 PM IST
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Jats of Bharatpur-Dholpur will not get reservation

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केन्द्र की सरकारी नौकरियों के बाद अब राज्य की सरकारी नौकरियों से भी बाहर कर दिया है।

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न्यायालय ने ओबीसी आयोग को सभी ओबीसी जातियों को लेकर फिर से समीक्षा करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि आयोग चार महीने में रिपोर्ट बनाकर तय करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और किसे नहीं।
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राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी की खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला दिया। डेढ़ दशक से भी अधिक समय से चल रहे जाट आरक्षण मामले की सुनवाई एक महीने से लगातार चल रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जाट

Jats of Bharatpur-Dholpur will not get reservation

फैसले पर जाट नेताओं का कहना है कि वे इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है कि पहले भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण नहीं था।

लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने केबिनेट की बैठक में इन दोनों जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य के जाटों को भी शामिल किया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 19 मार्च 2015 को कैबिनेट फैसले को ही रद्द कर दिया था।

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