शिक्षक भर्ती-2025: हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक रखी बरकरार, कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह की मोहलत
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल-वन में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक बढ़ा दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर मामला है।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल-वन में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। तब तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक यथावत रहेगी।
बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय
जस्टिस समीर जैन की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने दलील दी कि यदि इस चरण में अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी जाती हैं तो तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे। बाद में भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का संशोधन या बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और तब तक नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा।
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विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर आपत्ति
मामला भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र और अंतिम उत्तर कुंजी से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के 17 प्रश्नों के उत्तरों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थीं। बोर्ड ने इनमें से 11 प्रश्नों को निरस्त कर दिया, जबकि शेष प्रश्नों के उत्तरों को सही माना। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों की राय लिए बिना किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रश्नों को निरस्त करने और उत्तरों में संशोधन से कटऑफ और मेरिट सूची प्रभावित होती है। अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समिति की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है।
भर्ती प्रक्रिया की स्थिति
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-वन के करीब पांच हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। लिखित परीक्षा 17 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 15 जून को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। बोर्ड ने 11 जून 2026 को परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया था। फिलहाल सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के चलते सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी।