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Hindi News ›   Rajasthan ›   Balotra News ›   Balotra News: Lok Adalat Pulls Up Insurer, Orders HDFC Life to Pay Over ₹85 Lakh Claim

Balotra News: बीमा कंपनी की लापरवाही पर लोक अदालत सख्त, HDFC लाइफ को 85 लाख से अधिक का क्लेम चुकाने का आदेश

Thu, 11 Sep 2025 08:04 AM IST
जैसलमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा Published by: जैसलमेर ब्यूरो Updated Thu, 11 Sep 2025 08:04 AM IST
सार

बीमा कंपनी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के क्लेम अस्वीकृत करने पर स्थायी लोक अदालत ने कंपनी को 85 लाख से अधिक का क्लेम मय हर्जाना और ब्याज के देने के आदेश दिए हैं।

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Balotra News: Lok Adalat Pulls Up Insurer, Orders HDFC Life to Pay Over ₹85 Lakh Claim
बीमा कंपनी पर लोक अदालत सख्त - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिले की स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ने एक ऐतिहासिक और उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह प्रार्थी ललिता देवी को उनके दिवंगत पति का बीमा क्लेम अदा करे। अदालत ने बीमा कंपनी की ओर से उचित सेवा उपलब्ध न कराए जाने को सेवा दोष मानते हुए कंपनी को 85,56,338 रुपये की बीमा राशि के साथ-साथ 10,000 रुपये हर्जाना और 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

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यह फैसला लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मित्तल (सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश) तथा सदस्य एडवोकेट कैलाशचंद माहेश्वरी की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि बीमा कंपनियों का उद्देश्य उपभोक्ता को आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन यदि वे मनमाने ढंग से वैध दावे को अस्वीकार करती हैं तो यह उपभोक्ता अधिकारों का हनन और सेवा में स्पष्ट कमी मानी जाएगी।
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मामला क्या था?

प्राप्त जानकारी के अनुसार ललिता देवी के पति ने किसी वित्तीय संस्था से लोन लिया था। इस लोन की सुरक्षा हेतु उन्होंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया। बीमा का उद्देश्य यह था कि उधारकर्ता की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी ऋण का निपटारा कर सके और परिजनों पर कोई आर्थिक बोझ न आए।
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लेकिन दुर्भाग्यवश ललिता देवी के पति का देहांत हो गया। इसके बाद प्रार्थी ने नियमानुसार बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया परंतु बीमा कंपनी ने बिना ठोस आधार के इस क्लेम को अस्वीकृत कर दिया।

बीमा कंपनी के इस रवैये को देखते हुए ललिता देवी ने मामला स्थायी लोक अदालत, बालोतरा में प्रस्तुत किया। लंबी सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत ने माना कि कंपनी का क्लेम खारिज करना अनुचित और सेवा में कमी है। अदालत ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से समय पर क्लेम निपटान न केवल उपभोक्ता का अधिकार है, बल्कि यह उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।

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