{"_id":"65031b1e7cd411f89e07991a","slug":"rajasthan-waiver-of-interest-and-penalty-on-lump-sum-payment-of-outstanding-water-bills-from-2022-to-2023-2023-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: 2022 से 2023 तक का बकाया पानी बिल एकमुश्त जमा कराने पर ये मिलेगी छूट, मंत्री जोशी ने दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: 2022 से 2023 तक का बकाया पानी बिल एकमुश्त जमा कराने पर ये मिलेगी छूट, मंत्री जोशी ने दिए निर्देश
Thu, 14 Sep 2023 08:09 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 14 Sep 2023 08:09 PM IST
सार
राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक का बकाया पानी बिल 31 दिसंबर 2023 तक एकमुश्त जाम करने पर ब्याज और पेनाल्टी में छूट मिलेगी। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन
जलदाय मंत्री महेश जोशी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी बिल (जल प्रभार शुल्क) की राशि 31 दिसंबर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज और पेनाल्टी में 100 प्रतिशत छूट दी है।
विज्ञापन
डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। ब्याज और शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क पर ही लागू होगी और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर इसका लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
पहले भी बकाया जल प्रभार राशि जमा कराने में पेयजल उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को देखते हुए जलदाय मंत्री के निर्देशों के बाद दो जनवरी 2023 को जारी आदेशों में 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनाल्टी में छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी। राज्य सरकार की इस एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक ब्याज और शास्ति में करीब 54 करोड़ रूपए की छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है।
विज्ञापन